मोदी की शैक्षणिक योग्यता मामला: गुजरात कोर्ट में खारिज, सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित

 

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
30/09/2026

काठमाण्डौ,नेपाल – दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगने वाली याचिका पर सुनवाई दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

कानूनी मामलों की न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने की।

लेकिन मंगलवार को उस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी।

उधर, गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को मोदी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी।

लाइव लॉ के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन रे की संयुक्त पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा।

पीठ ने कहा कि 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश को रद्द करने और केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

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