60 वर्ष की आयु पर मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशनअसंगठित श्रमिकों व लघु व्यापारियों के लिए सरकार की बड़ी पहल

 

 

गोरखपुर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं लघु व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विशेष पंजीयन अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders) में पात्र श्रमिकों और व्यापारियों का पंजीकरण किया जाएगा।
उप श्रम आयुक्त गोरखपुर क्षेत्र शक्ति सेन मोरी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह अभियान दो चरणों में संचालित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक किया जाएगा।
18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिक होंगे पात्र
15 हजार से कम मासिक आय वालों को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के वे श्रमिक पात्र होंगे, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये या उससे कम है और जो आयकरदाता, ईपीएफ, ईएसआई अथवा एनपीएस के सदस्य नहीं हैं।
इस योजना में रिक्शा चालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, मनरेगा मजदूर, खेतिहर मजदूर, बीड़ी-चमड़ा उद्योग से जुड़े कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहित अन्य असंगठित श्रमिक शामिल हैं।
लघु व्यापारियों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ
1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारी होंगे शामिल
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders) के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के वे लघु व्यापारी पात्र होंगे, जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है।
इसके अंतर्गत दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, मिल मालिक, वर्कशॉप संचालक, कमीशन एजेंट, छोटे होटल-रेस्टोरेंट मालिक तथा रियल एस्टेट एजेंट शामिल हैं।

55 से 200 रुपये मासिक अंशदान पर पेंशन

मृत्यु पर पत्नी/पति को मिलेगा पारिवारिक लाभ
उप श्रम आयुक्त ने बताया कि दोनों योजनाओं में आयु के अनुसार 55 से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान है।
जन सुविधा केंद्रों व पोर्टल से होगा पंजीकरण
आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर अनिवार्य
लाभार्थी जन सुविधा केंद्रों (CSC) के माध्यम से अथवा स्वयं https://maandhan.in पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर एवं नामिनी का विवरण अनिवार्य है।
जानकारी के लिए उप श्रम आयुक्त कार्यालय से संपर्क करें
योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, 2 पुलिस लाइन्स रोड, गोरखपुर से संपर्क कर सकते हैं।
सरकार की इस पहल से असंगठित श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनका भविष्य अधिक सुरक्षित होगा।

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