ट्रंप ने दुनिया भर में 15 परसेंट टैरिफ लगाने का ऐलान किया

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
22/02/2026

काठमाण्डौ,नेपाल – अमेरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में 15 परसेंट टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

सुप्रीम कोर्ट के उनके पहले लगाए गए इंपोर्ट टैरिफ को हटाने के बाद ट्रंप ने इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि वह नए कदम उठाएंगे।

शुक्रवार को, उन्होंने कहा था कि कोर्ट द्वारा हटाए गए टैरिफ की जगह अमेरीका में आने वाले सभी सामानों पर 10 परसेंट टैक्स लगाया जाएगा।

लेकिन शनिवार को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर, उन्होंने ऐलान किया कि एक ऐसे ट्रेड कानून के तहत मैक्सिमम रेट को बढ़ाकर 15 परसेंट कर दिया जाएगा जिसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ।

सुत्र ने बताया कि 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत लगाया गया यह टैक्स सिर्फ़ लगभग पांच महीने तक ही लागू रह सकता है।

उसके बाद, इसे जारी रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कांग्रेस से मंज़ूरी लेनी होगी।

10 परसेंट टैक्स मंगलवार, 24 फरवरी से लागू होना था। यह साफ़ नहीं है कि 15 परसेंट भी उसी तारीख से लागू होगा या नहीं।

नए 15 परसेंट टेम्पररी टैक्स रेट ने UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है, जो पहले US के साथ 10 परसेंट रेट पर सहमत हुए थे।

ट्रंप ने कहा कि टैक्स बढ़ाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के “बेवकूफी भरे, खराब तरीके से लिखे गए और पूरी तरह से गैर-अमेरिकी” फैसले को रिव्यू करने के बाद लिया गया था।

6-3 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले साल 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEPA) का इस्तेमाल करके ग्लोबल टैक्स लगाने के अपने अधिकार का उल्लंघन किया था।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले ही IEPA के तहत कम से कम $130 बिलियन टैक्स इकट्ठा कर लिए हैं।

फैसले के बाद, ट्रंप ने कहा कि वह कोर्ट के कुछ सदस्यों से “शर्मिंदा” हैं और उन्होंने उन जजों को “बेवकूफ” कहा जिन्होंने उनकी ट्रेड पॉलिसी को खारिज कर दिया था।

टैक्स को खत्म करने के फैसले का कोर्ट के तीन लिबरल जजों, चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स (जॉर्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा अपॉइंट किए गए) और ट्रंप द्वारा नॉमिनेटेड जस्टिस एमी कोनी बैरेट और नील गोरसच ने सपोर्ट किया। बाकी तीन कंजर्वेटिव जजों, क्लेरेंस थॉमस, ब्रेट कैवनॉ और सैमुअल अलिटो ने असहमति जताई।

ट्रंप के लिए, टैरिफ उनके इकोनॉमिक एजेंडा का एक अहम हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा है कि वे बिजनेस को विदेश के बजाय यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्ट करने और प्रोडक्शन करने के लिए बढ़ावा देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनके अधिकार पर एक बड़ी रोक और उनके दूसरे टर्म के एजेंडा के लिए एक झटके के तौर पर एनालाइज किया गया है।

ट्रंप ने दावा किया है कि ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए टैक्स जरूरी हैं। लेकिन हाल के पब्लिक डेटा के मुताबिक, US ट्रेड डेफिसिट 2.1 परसेंट बढ़कर लगभग $1.2 ट्रिलियन हो गया है।

बाल्टीमोर में मार्लिन स्टील वायर प्रोडक्ट्स के मालिक ड्रू ग्रीनब्लाट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई।

उनके मुताबिक, इससे उन वर्कर्स पर असर पड़ेगा जिन्हें मिडिल क्लास में आने के मौके मिले हैं। लेकिन वर्जीनिया के सोयाबीन किसान और नेशनल ब्लैक फार्मर्स एसोसिएशन के फाउंडर जॉन बॉयड ने कहा कि यह उनके लिए बड़ी जीत और प्रेसिडेंट के लिए हार है।

ब्रिटिश सरकार के पूर्व ट्रेड एडवाइजर एली रेनिसन ने कहा, “यह फ्री ट्रेड के लिए एक अच्छा दिन लग सकता है, लेकिन यह और भी मुश्किल हो गया है।”

“ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कस्टम पॉलिसी के लिए टुकड़ों में अपनाए गए तरीके ने बिजनेस के लिए अनिश्चितता बढ़ा दी है।”

जहां ज़्यादातर सामान सेक्शन 122 के तहत 15 परसेंट टैरिफ के तहत आएंगे, वहीं ज़रूरी मिनरल, मेटल और फार्मास्यूटिकल्स को छूट दी जाएगी। स्टील, एल्युमिनियम, लकड़ी और गाड़ियों पर पहले लगाए गए अलग टैरिफ लागू रहेंगे।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक, जिन देशों के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड डील हैं, जिनमें UK भी शामिल है, वे भी सेक्शन 122 के तहत ग्लोबल टैक्स के तहत आएंगे।

हालांकि, कहा जा रहा है कि UK के स्टील, एल्युमिनियम, फार्मास्यूटिकल्स, गाड़ियों और एयरोस्पेस सेक्टर से जुड़ी डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

फ्रांस और जर्मनी के नेता क्या कहते हैं?

फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने टैरिफ को लेकर अनिश्चितता को “ज़हर” कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कंज्यूमर्स और बिज़नेस के लिए गैर-कानूनी तरीके से जमा किए गए टैक्स का रिफंड पाने का रास्ता खुल गया है। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि कानूनी लड़ाइयों की वजह से रिफंड प्रोसेस में सालों लग सकते हैं।

U.S. चैंबर ऑफ कॉमर्स के नील ब्रैडली ने कहा कि जल्दी रिफंड मिलना छोटे बिज़नेस के लिए राहत की बात होगी।

नेशनल रिटेल फेडरेशन ने भी कोर्ट से इंपोर्टर्स को रिफंड दिलाने के लिए एक आसान प्रोसेस पक्का करने की अपील की है।

वाशिंगटन स्टेट की डेमोक्रेटिक सीनेटर मारिया कैंटवेल ने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को लेटर लिखकर टैक्स रिफंड प्लान पर क्लैरिटी मांगी है।

लेकिन लुइसियाना के रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी ने कहा कि रिफंड के लिए डेमोक्रेट्स की कोशिश असल में आने वाले चुनाव में रिपब्लिकन को फायदा पहुंचा सकती है।

4
3
1
5
6
7
2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *