आरोपी के मकान पर जिला पंचायत का शिकंजा, बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण पर जारी हुआ नोटिस

खजनी/गोरखपुर। मासूम वैभव नारायण वर्मा हत्याकांड के बाद प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है। हत्या के आरोपी कंप्यूटर टीचर के मकान पर अब जिला पंचायत ने भी नियमों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराने के मामले में नोटिस जारी किया है। संबंधित व्यक्ति को तीन दिन के भीतर जवाब देने और निर्माण का नियमानुसार विनियमितीकरण कराने का निर्देश दिया गया है।
जिला पंचायत गोरखपुर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ग्राम कलवारी माफी निवासी हरिनारायण पुत्र नंद गोपाल (वर्तमान पता- रूद्रपुर, गाटा संख्या-490, विकास खंड खजनी) द्वारा बिना भवन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त किए निर्माण कराया गया है, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239 के तहत लागू भवन मानचित्र उपविधियों का उल्लंघन है।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित व्यक्ति तीन दिवस के भीतर जिला पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर निर्माण का नियमानुसार विनियमितीकरण कराएं। निर्धारित अवधि में जवाब न देने पर अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
उल्लेखनीय है कि खजनी कस्बे के 10 वर्षीय छात्र वैभव नारायण वर्मा की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। स्कूल से लौटने के बाद लापता हुए वैभव का शव पुलिस ने आरोपी कंप्यूटर टीचर सर्वेश पाठक की निशानदेही पर उसके घर के बेसमेंट से बरामद किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्यों और डॉग स्क्वायड की मदद से मामले का खुलासा किया।
मासूम की हत्या के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है। लोग आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच जिला पंचायत द्वारा भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं पर नोटिस जारी किए जाने से मामले में प्रशासन की सख्ती भी साफ दिखाई दे रही है। अब लोगों की नजर आगे होने वाली प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई पर टिकी है।

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