ईरानी गायक परस्तु अहमदी को यूट्यूब कॉन्सर्ट आयोजित करने के लिए यह सजा सुनाई गई

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
30/09/2026

काठमाण्डौ,नेपाल – ईरान की एक अपील अदालत ने मशहूर गायक परस्तु अहमदी को दी गई 74 कोड़ों की सज़ा को बरकरार रखा है।

अहमदी के वकीलों ने कहा कि अपील अदालत ने बिना सुनवाई के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

29 वर्षीय गायिका अहमदी ने दिसंबर 2024 में अपने यूट्यूब चैनल पर ‘स्लीवलेस’ (आधी आस्तीन वाली) ड्रेस पहनकर और बिना हिजाब के एक लाइवस्ट्रीम कॉन्सर्ट प्रस्तुत किया था।

उस कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल होने और लाखों बार देखे जाने के बाद ईरानी न्यायपालिका ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।

न्यायपालिका ने शो को “देश के कानूनी और सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन” कहा।

पिछले जून में, क्यूम की एक आपराधिक अदालत ने अहमदी को उनके बैंड और प्रोडक्शन टीम के आठ सदस्यों के साथ “अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री” प्रकाशित करने का दोषी ठहराया।

74 कोड़ों की सज़ा सुनाए जाने के अलावा, अदालत ने अहमदी पर दो साल के लिए किसी भी ऑडियो-विज़ुअल गतिविधियों में भाग लेने और देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया।

सुत्र से बात करते हुए अहमदी के एक वकील ने कहा, “हमारे विचार में, संगीत कार्यक्रम का आयोजन करना बिल्कुल भी अपराध नहीं था।

कानून में अन्य जुर्माने या कम गंभीर दंड के विकल्प के बावजूद, निचली अदालत ने इस मामले में सबसे कठोर सजा सुनाई।

अपील अदालत ने सुनवाई के बिना फैसले को बरकरार रखा, जबकि मुकदमे का विकल्प था।

ऐसा लगता है कि यह फैसला इसी तरह की घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए दिया गया था।”

प्रारंभिक सजा की खबर सामने आने के बाद ईरानी नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया।

निर्वासन में रह रहे प्रसिद्ध ईरानी गायक गूगुश ने सोशल मीडिया पर लिखा, “उम्मीद है कि ये काले दिन खत्म हो जाएंगे।

महिलाओं को फिर से यह तय करने की आजादी होगी कि उन्हें कैसे रहना है और क्या पहनना है, और हमारी मातृभूमि में कला फिर से विकसित होगी।”

वरिष्ठ संगीतकार हुसैन अलीज़ादेह ने कहा था कि वह परस्तु अहमदी के बदले 70 कोड़े खाने को तैयार हैं।

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कोड़े मारने की घटना को क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है।

इससे पहले जनवरी 2024 में कुर्दिश-ईरानी कार्यकर्ता रोया हेशमती को बिना हिजाब के अपनी तस्वीर पोस्ट करने के लिए 74 कोड़े मारे गए थे।

ईरान के कानून शरिया सिद्धांतों पर आधारित हैं। इसके अनुसार, युवावस्था पार कर चुकी महिलाओं और बच्चों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अपने बालों को ढकने वाला हिजाब और ढीले कपड़े पहनना अनिवार्य है, जिससे उनके शरीर का आकार न दिखे।

2022 में, ‘नैतिकता पुलिस’ की हिरासत में 22 वर्षीय कुर्द महिला महसा अमिनी की मौत ने पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

तब से, कई ईरानी महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से हिजाब न पहनकर नियम का खुलेआम उल्लंघन किया है।

हाल ही में हिजाब कानून के बारे में बोलते हुए रूढ़िवादी नेता गुलाम अली हद्दाद-आदिल ने कहा कि अधिकारी इस मोर्चे पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि ईरान अमेरिका और इज़राइल के साथ युद्ध में है।

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