राजपाल यादव को रिहा करने से इनकार, 4 दिन और जेल में

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
12/02/2026

काठमाण्डौ,नेपाल – दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता राजपाल यादव को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। ‘चेक बाउंस’ मामले की सुनवाई पूरी हो गई है।

सुनवाई न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा के एक कक्ष में हो रही थी। पीठ ने अभिनेता पक्ष के वकील के अनुरोध पर जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
प्रतिवादी को नोटिस भी जारी किया गया है।

इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले कोर्ट ने यादव को कड़ी टिप्पणियाँ दी थीं. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, ‘तुम्हें जेल जाना होगा क्योंकि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया।’

इसके साथ ही यादव को चार और रातें तिहाड़ जेल में गुजारनी होंगी.

5 फरवरी को अभिनेता यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

यह मामला 2010 में फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लिए गए लोन से जुड़ा है।

यादव पक्ष ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की और बताया कि उन्हें पारिवारिक शादी समारोह में क्यों शामिल होना चाहिए।

अदालत ने शिकायतकर्ता को जमानत अर्जी पर अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इसी साल जनवरी 2026 में कोर्ट ने एक्टर को आखिरी मौका देते हुए निर्देश जारी किया था।

अभिनेता के वकील ने अदालत को बताया कि राजपाल ने 50 लाख रुपये की व्यवस्था की थी और भुगतान के लिए एक सप्ताह और चाहिए।

लेकिन न्यायाधीश शर्मा ने आत्मसमर्पण का समय बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी।

उन्होंने कहा, ‘चेक बाउंस होने जैसे मामलों में बार-बार किए गए वादे तोड़ना गंभीर मामला है।’

कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिनेता को कई मौके दिए गए, लेकिन हर बार कोर्ट का भरोसा टूटा।

इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी की शाम 4 बजे तक सरेंडर करने का आदेश दिया।

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