कोर्ट ने राजपाल यादव को डेढ़ करोड़ की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
16/02/2026

काठमाण्डौ,नेपाल – चेक बाउंस मामले में 11 रातें तिहाड़ जेल में बिताने वाले बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने उन्हें डेढ़ करोड़ के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

दोपहर में उस पर मुकदमे को लेकर बहस होने लगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यादव को दोपहर 3 बजे तक डेढ़ करोड़ की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया।

ऐसा कहा जाता है कि हिंदी फिल्म उद्योग के जाने-माने अभिनेता यादव ने 2010 में दिल्ली के एक व्यवसायी से 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।

उन्होंने उस राशि को उनके द्वारा निर्देशित अपनी पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ में निवेश किया था।

लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं होने के कारण वह कर्ज नहीं चुका सके।

उनके करीबी लोगों के मुताबिक, सालों तक कोशिश करने के बावजूद वह पूरी रकम नहीं चुका सके क्योंकि ब्याज बढ़ता जा रहा था और आखिरकार रकम करीब 90 मिलियन तक पहुंच गई।

अदालत ने 5 करोड़ रुपये का लोन देने वाली कारोबारी की कंपनी ‘मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी’ को भी जमानत अर्जी पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। मामला करीब 9 करोड़ के बकाया भुगतान के मामले से जुड़ा है।

सुनवाई के दौरान यादव के वकील ने भुगतान के संबंध में निर्देश लेने के लिए समय मांगा।

यादव ने यह भी कहा कि उन्हें इस महीने के अंत में शाहजहाँपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होना चाहिए। वह पांच फरवरी से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में थे।

4
3
1
5
6
7
2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *