हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस महकमे में कार्रवाई, बांसगांव के तीन पुलिसकर्मी लाइनहाजिर

पॉक्सो व दुष्कर्म मामले में समय पर जवाब न देने पर गिरी गाज, एसएसपी को भी अदालत में तलब

गोरखपुर। दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद गोरखपुर पुलिस विभाग में जवाबदेही तय करते हुए बांसगांव थानाध्यक्ष सहित तीन पुलिसकर्मियों को लाइनहाजिर कर दिया गया है। न्यायालय ने समय पर जवाब दाखिल न होने को गंभीर लापरवाही मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ को भी 15 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार, मार्च 2026 में बांसगांव क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी के कथित अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। किशोरी के बरामद होने और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी। आरोपी की जमानत याचिका निचली अदालत से निरस्त होने के बाद उसने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गोरखपुर पुलिस से मामले में जवाब मांगा था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग ने आंतरिक जांच कराई, जिसमें थाना स्तर पर न्यायालयी कार्यवाही में लापरवाही सामने आने पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, चौकी प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह और दीवान रमेश कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइनहाजिर कर दिया गया। पुलिस विभाग ने इसे न्यायालयी प्रक्रिया के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने की कार्रवाई बताया है।

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