ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग से दुष्कर्म व धमकी के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 81000/- रुपए अर्थ दंड की सजा।

 

महराजगंज जनपद में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित एवं गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई महराजगंज पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महराजगंज शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना पुरन्दरपुर से संबंधित मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹81,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

मुकदमा विवरण- थाना पुरन्दरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 225/2023 के तहत अभियुक्त अम्बेश गुप्ता पुत्र सुदामा गुप्ता, निवासी सैलदह उर्फ कवलदह, थाना पुरन्दरपुर, जनपद महराजगंज के विरुद्ध धारा 376(2)ढ/506 भादवि, 5ठ/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर बार-बार संबंध बनाने, शादी के लिए दबाव डालने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान-माल की धमकी देने का आरोप था। घटना 09 अगस्त 2023 की है। पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए 15 सितंबर 2023 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जनपद महराजगंज द्वारा अभियुक्त अम्बेश गुप्ता को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹81,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

प्रभावी पैरवी में इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका-

  •  अनुज कुमार सिंह, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी फरेंदा – विवेचक
  • विनोद कुमार सिंह, एडीजीसी – अभियोजन अधिकारी
  • म0का0 संज्ञा तिवारी – कोर्ट मुहर्रिर
  • का0 मनोज यादव – पैरोकार

महराजगंज पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन विभाग के साथ समन्वित पैरवी से अपराधी को न्यायालय से कठोर सजा दिलाई गई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई निरंतर जारी है।

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