अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि भारत नर्क का द्वार है

 

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
24/04/2026

काठमाण्डौ,नेपाल – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादित टिप्पणी करते हुए भारत और चीन को ‘नरक का द्वार’ बताया है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक पत्र में उन्होंने जन्म के आधार पर नागरिकता देने की व्यवस्था की आलोचना की और भारत, चीन और अन्य देशों पर कड़ी टिप्पणी की।

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पत्र प्रकाशित किया और भारत और चीन जैसे देशों से अमेरिका आने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा बयान दिया।

उन्होंने कैलिफोर्निया के तकनीकी क्षेत्र का उदाहरण दिया और दावा किया कि वहां भारतीय और चीनी समुदाय का प्रभाव काफी बढ़ गया है।

उनके मुताबिक जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान होने से अप्रवासियों को काफी फायदा हुआ है।

उन्होंने कहा, ‘यहां पैदा हुआ बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है, फिर वे अपने पूरे परिवार को भारत या चीन सहित दुनिया के नरक से यहां लाते हैं।
इसे देखने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है।

अमेरिका के किसी भी शहर को देखिये। अब यहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती, आज जो आप्रवासी वर्ग आता है उसकी इस देश के प्रति कोई वफादारी नहीं है, जो हमेशा से नहीं थी।’

उन्होंने कहा, ‘वे आज के यूरोपीय अमेरिकियों और उनके पूर्वजों की तरह नहीं हैं। आयरिश मिश्रित हुए, इटालियंस मिश्रित हुए, पोलिश लोग मिश्रित हुए, लिथुआनियाई, रोमानियाई और रूसी भी मिश्रित हुए। वे सभी ‘मेल्टिंग पॉट’ (एक सामान्य पहचान में विलय की प्रक्रिया) में समाहित हो गए और अमेरिकी बन गए।

यह ‘मेल्टिंग पॉट’ अवधारणा अब खत्म हो गई है। यह अब केवल कैश-इन पॉट बनकर रह गया है।’

उन्होंने आगे कहा, “इतने महत्वपूर्ण मामले को अदालत या वकील के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इसका फैसला राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के जरिए करना उचित है।”

सोशल मीडिया पोल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कई लोगों ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के लिए मतदान किया।

साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अदालतें और कानूनी संस्थाएं इस मामले पर सही फैसला नहीं ले सकतीं।

ट्रंप ने दावा किया कि भारतीय और चीनी कैलिफोर्निया की हाई-टेक (उच्च तकनीक) नौकरियों को प्रभावित करते हैं।

उनके मुताबिक, वहां भर्ती प्रक्रिया योग्यता के बजाय मूल देश से प्रभावित हो रही है, जिससे अन्य लोगों के लिए अवसर कम हो रहे हैं।

उन्होंने इसे एक ऐसी प्रणाली के रूप में चित्रित किया है जो निष्पक्ष नहीं है बल्कि कुछ समूहों के पक्ष में पक्षपाती है।

उन्होंने अप्रवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) पर भी निशाना साधा।

उनके मुताबिक, संगठन अवैध अप्रवासियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संगठन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चूंकि अप्रवासी अधिक स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सरकारी सुविधाओं का उपयोग करते हैं, इसलिए वित्तीय बोझ करदाताओं पर पड़ता है।

ट्रम्प ने दावा किया है कि कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में कथित तौर पर कल्याण का दुरुपयोग हो रहा है और आप्रवासन सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को प्रभावित कर रहा है।

उन्होंने आप्रवासियों पर अस्पतालों में अधिक सेवाएं लेने और छोटी-मोटी बीमारियों के लिए भी भारी भरकम खर्च दिखाकर व्यवस्था का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया।

अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता देने की व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है। ‘संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में चौदहवाँ संशोधन’ संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म के समय नागरिकता प्रदान करता है।

इसे 1868 में पारित किया गया था। तब से, संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना जाता है। इसका मूल उद्देश्य दासता से मुक्त अश्वेत समुदाय को नागरिकता प्रदान करना था।

बाद में, इसकी व्याख्या का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए सभी बच्चों को नागरिकता देने की प्रथा को शामिल करने के लिए किया गया, चाहे उनके माता-पिता की आव्रजन स्थिति कुछ भी हो।

आलोचकों का कहना है कि इस व्यवस्था का उपयोग करके गरीब या संघर्ष प्रभावित देशों के लोग बच्चे पैदा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं और उसके आधार पर निवास के लिए कानूनी आधार बनाते हैं।

ऐसी प्रवृत्ति को ‘जन्म पर्यटन’ कहा जाता है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1.6 मिलियन भारतीय मूल के बच्चों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिकता प्राप्त की है।

ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को जन्मसिद्ध नागरिकता पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की कोशिश की. हालाँकि, कुछ ही दिनों में फ़ेडरल कोर्ट ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी. तब से, इस मामले को विभिन्न अदालतों में चुनौती दी गई है और मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया में है।

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