व्यापार मण्डल अध्यक्ष पर 36 ग्राम सोना हड़पने का आरोप, मुकदमा दर्ज

बड़हलगंज/गोरखर(विपिन पांडेय)। कोतवाली क्षेत्र के पिड़हनी गांव निवासी सत्येन्द्र कुमार साहनी द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक को दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर नगर पंचायत बड़हलगंज के उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष श्रीकांत सोनी व उनके पुत्र अर्पित सोनी के विरुद्ध विभिन्न गम्भीर धाराओं में स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। __अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़ित सत्येंद्र कुमार साहनी ने बताया कि उसके भाई साहब साहनी जो दुबई में रह कर पेंट पॉलिश का कार्य करता है, को पैसे की जरूरत पड़ी। मेरे भाई ने पूर्व परिचित अंकित ज्वेलर्स दिन दयाल चौक श्रीकांत सोनी पुत्र मोतीलाल सोनी के पास दिनांक 18.04.25 को अपनी 12.330 ग्राम सोने की अंगूठी रु 55000 में दो प्रतिशत मासिक ब्याज पर रख दिया। पुनः आवश्यकता पड़ने पर दिनांक 08.05.24 को 24.30 ग्राम सोने की चेन रु 125000 में उसी ब्याज दर पर रख दिया। जब मेरे भाई के पास पैसे की व्यवस्था हो गई तो वह श्रीकांत सोनी से मिलकर ब्याज सहित पैसे ले अंगूठी व चेन वापस करने को कहा। श्रीकान्त सोनी जेवर वापस करने में हीला हवाली करने लगे। विलम्ब होने पर भाई दुबई चला गया। सामान मुझे देने को कह गया। मैं भी कई बार गया।बीते 05.04.2026 को मैं अपने गांव के नंदलाल पाल व अनिल पाल के साथ श्रीकांत सोनी की दूकान पर दोपहर बाद लगभग तीन बजे पहुंच अंगूठी व चेन मांगा तो श्रीकांत सोनी व उनके पुत्र अर्पित सोनी ने मुझे बताया कि दोनों सामान हमने गला दिया अब नहीं मिलेगा। जब मैंने कहा कि मेरा सामान है, मैं तो लूंगा ही तो पिता पुत्र दोनों लोग काफी उग्र हो गए और मुझे गालियां देते हुए जान माल की धमकी देने। मेरी भाभी ने बड़हलगंज थाने पर उक्त घटना की लिखित तहरीर दी पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। श्रीकांत सोनी की पकड़ शासन में है। इसी बल पर उन्होंने छल व धोखे से मेरे भाई का जेवर हड़प लिए। सत्येन्द्र साहनी की तहरीर व उच्चाधिकारी के आदेश पर बड़हलगंज पुलिस ने श्रीकांत सोनी व अर्पित सोनी के विरुद्ध मु अ सं 0275 दिनांक 02.07.26 बीएनएस की धारा 318(4),352,351(3) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है।

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