31 दिसंबर तक गोरखपुर में लागू रहेगी धारा 163, त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर प्रशासन सतर्क

 

 

शांति व्यवस्था बनाए रखने और साम्प्रदायिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डीएम दीपक मीणा ने जारी किया आदेश

गोरखपुर जनपद में आगामी त्योहारों, विभिन्न महापुरुषों की जयंती और आयोगों की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने जनपद की परिसीमा के अंतर्गत संबंधित थाना क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी है।

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आगामी दिनों में विभिन्न त्योहारों, जयंती समारोहों और प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इन आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, विवाद अथवा साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। प्रशासन का उद्देश्य जनपद में आपसी सौहार्द बनाए रखने के साथ सार्वजनिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनपद में लागू निषेधाज्ञा का सभी संबंधित लोगों को पालन करना होगा। किसी भी व्यक्ति या समूह की ओर से ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाना चाहिए, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति पैदा हो। प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सतर्कता बरती जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

यह आदेश 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग करें तथा जारी निषेधाज्ञा का पालन करें।

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