गोरखपुर/करनाल। हरियाणा के करनाल की रहने वाली एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में गोरखपुर, मुंबई और राजस्थान से जुड़े कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में जूही सिंह, राकेश सिंह, आनंद सिंह, राजेश तलवानी,विकास बंसल, मनोज अग्रवाल, धर्मेश ठक्कर, उमेश गुजराती, तत्कालीन जांच अधिकारी उप निरीक्षक आशुतोष राय समेत 2-3 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।
एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता का कहना है कि उसकी शादी 28 मार्च 2022 को काशिफ खान से हुई थी। बाद में दोनों के बीच आपसी सहमति से अलगाव हो गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अलगाव के बावजूद उसे एक ऐसे आपराधिक मामले में घसीटा गया, जिससे उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। महिला का दावा है कि उसके पति को गोरखपुर के एक मुकदमे में कथित रूप से दबाव बनाकर गिरफ्तार कराया गया और बाद में इस गिरफ्तारी को आधार बनाकर परिवार पर आर्थिक एवं मानसिक दबाव डाला गया।
शिकायतकर्ता ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि आरोपियों ने पहले मीडिया, सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माहौल बनाया और फिर समझौते तथा राहत दिलाने के नाम पर भारी रकम की मांग शुरू कर दी। महिला का कहना है कि उसे लगातार व्हाट्सएप कॉल, फोन कॉल और संदेशों के जरिए धमकियां दी गईं। आरोप है कि उससे कहा गया कि यदि उसने मांगी गई रकम नहीं दी तो उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ और भी मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे तथा उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाएगा।
एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता को बताया गया कि मामले को खत्म कराने और जेल से राहत दिलाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने होंगे। महिला का दावा है कि उसे बार-बार अलग-अलग स्थानों पर बुलाया गया और विभिन्न माध्यमों से रकम की व्यवस्था करने का दबाव बनाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, बातचीत के दौरान रकम की मांग कभी एक करोड़ तो कभी उससे अधिक बताई जाती रही।
महिला ने अपने आरोपों में कहा है कि उसके परिजनों, विशेष रूप से उसके जीजा कनवदीप, के साथ भी कई दौर की बातचीत हुई। शिकायतकर्ता का दावा है कि इन बैठकों और फोन वार्ताओं की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने कथित रूप से स्वयं को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हुए पुलिस, प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव होने का दावा किया और इसी आधार पर धन की मांग की।
एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार शिकायतकर्ता से बैंकिंग माध्यमों, नकद भुगतान और सोने के सिक्कों के रूप में बड़ी रकम ली गई। महिला ने दावा किया है कि उसने अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर, निजी संसाधनों का उपयोग करके और आर्थिक संकट झेलते हुए धन की व्यवस्था की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भुगतान के बाद भी मांगें समाप्त नहीं हुईं और लगातार अतिरिक्त रकम मांगी जाती रही।
एफआईआर में एक गंभीर आरोप शारीरिक शोषण और अभद्र व्यवहार का भी लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी जूही सिंह और राकेश सिंह ने फोन करके तारामंडल स्थित होटल स्प्रिंग विलास में मुलाकात के लिए बुलाया। इस दौरान आरोपी राकेश सिंह ने उसके साथ अशोभनीय हरकत की तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। महिला का कहना है कि उसे यह भी कहा गया कि यदि वह सहयोग नहीं करेगी तो उसके खिलाफ और उसके पति के खिलाफ नए मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे।
शिकायतकर्ता ने एफआईआर में यह भी आरोप लगाया है कि कुछ आरोपियों ने कथित रूप से अपराधियों और प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध होने का दावा करते हुए उसे डराने का प्रयास किया। महिला का कहना है कि उसकी बेटी और परिवार को नुकसान पहुंचाने तक की धमकियां दी गईं, जिसके कारण वह लगातार भय और मानसिक तनाव में रही।
एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजेक्शन, व्हाट्सएप चैट, ईमेल, दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध कराने का दावा किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन साक्ष्यों से कथित उगाही, धमकी, ब्लैकमेलिंग और अन्य आरोपों की पुष्टि हो सकती है।
महिला ने पुलिस और न्यायालय से मांग की है कि सभी आरोपियों के खिलाफ उगाही, आपराधिक साजिश, धमकी, शारीरिक शोषण, जबरन वसूली और अन्य संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उसने कथित रूप से ली गई रकम वापस दिलाने और स्वयं तथा अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
फिलहाल एफआईआर में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के कथन पर आधारित हैं। आरोपों की सत्यता का निर्धारण पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगा।

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