पड़ोसी की दलीलें हुईं ध्वस्त, राजस्व न्यायालय ने लगाया जुर्माना

 

 

सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल पड़ा भारी

अवैध निर्माण हटाने का आदेश, साथ में जुर्माने की मार

गोला/गोरखपुर तहसील गोला के राजस्व न्यायालय से आए एक फैसले ने गांव में चल रहे लंबे समय से भूमि और सहन विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की है। ग्राम सभा छपिया उमराव की आराजी संख्या 282 में चल रहे विवाद में सहायक कलेक्टर/तहसीलदार न्यायालय ने विपक्षी पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कब्जा और दीवार निर्माण को अवैध माना है।
मामले में प्रस्तुत रिपोर्ट, स्थल निरीक्षण और राजस्व अभिलेखों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि विवादित भूमि पर बिना वैधानिक अधिकार के दीवार और सहन बनाकर कब्जा किया गया था। सुनवाई के दौरान कई दलीलें और आपत्तियां पेश की गईं, लेकिन जांच में वे टिक नहीं सकीं।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवादित भूमि पर किया गया अतिक्रमण राजस्व अभिलेखों के अनुरूप नहीं है। आदेश में अवैध कब्जा हटाने तथा संबंधित व्यक्ति पर आर्थिक दंड लगाने की बात भी कही गई है। फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने लगा है।
ग्रामीणों का कहना है कि इस विवाद को लेकर लंबे समय से दोनों पक्षों में तनातनी चल रही थी। अब न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यदि आदेश का पालन सख्ती से कराया गया तो यह फैसला क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ा संदेश माना जाएगा।

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