गोरखपुर की नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्र निर्धारित

जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने जारी किया आदेश, निर्वाचन आयोग से मिला पूर्व अनुमोदन

तीन संसदीय क्षेत्रों में शामिल विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए होगी व्यवस्था

गोरखपुर जिले में निर्वाचन व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुचारु बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जनपद की नौ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्र निर्धारित किए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बाद यह आदेश जारी किया गया है। निर्धारित मतदान केंद्रों पर संबंधित मतदान क्षेत्रों और मतदाताओं के समूहों के अनुसार मतदान की व्यवस्था की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सात नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गोरखपुर जनपद की नौ विधानसभा सीटें तीन अलग-अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल हैं। इनमें 62-संतकबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 325-खजनी (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र को शामिल किया गया है।

वहीं, 64-गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पांच विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें 320-कैंपियरगंज, 321-पिपराइच, 322-गोरखपुर शहर, 323-गोरखपुर ग्रामीण और 324-सहजनवां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए निर्धारित मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार 67-बांसगांव (अनुसूचित जाति) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत तीन विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें 326-चौरीचौरा, 327-बांसगांव (अनुसूचित जाति) और 328-चिल्लूपार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 25 के तहत निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के क्रम में इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान क्षेत्र अथवा मतदाताओं के समूह के लिए अनुलग्नक-6 में निर्दिष्ट मतदान केंद्रों की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इस आदेश का उद्देश्य संबंधित मतदाताओं के लिए निर्धारित स्थानों पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है।

नौ विधानसभा क्षेत्रों का संसदीय क्षेत्रवार विवरण

  • संतकबीर नगर संसदीय क्षेत्र: खजनी (अजा)।
  • गोरखपुर संसदीय क्षेत्र: कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवां।
  • बांसगांव संसदीय क्षेत्र: चौरीचौरा, बांसगांव (अजा) और चिल्लूपार।

इस प्रकार जनपद की नौ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्रों का निर्धारण निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के आधार पर किया गया है।

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