बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष की सजा और जुर्माना

 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन केन्वक्शन के तहत न्यायालय श्री मान ADJ 8th रायबरेली  अभिषेक कुमार सिन्हा ने मुकदमा अपराध संख्या 453/19 थाना डीह राज्य बनाम नीरज यादव के मामले मे अभियुक्त नीरज को अन्तर्गत धारा 376,506 ipc में दोषी पाए जाने पर दिनांक 04/05/26 को 10 वर्ष का कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित करते हुए जिला कारागार रायबरेली भेज दिया
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की प्राथमिकी थाना डीह में प्रार्थिनी ने पंजीकृत करायी थी कि घटना दिनांक 23/04/2019 समय रात के 10 बजे की है प्रार्थनी गेहूं काटकर घर वापस आ रही थी जैसे ही गाँव के किनारे आम के बाग के पास पहुँची तो पड़ोस के नीरज यादव ने पकड़कर ज़मीन में गिरा दिया और ज़बरदस्ती कट्टा लगाकर बलात्कार किया
अभियोजन की ओर से 6 साक्षियों को परीक्षित कराया गया प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नीरज को दस वर्ष के कारावास और 12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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